पंजाब

मोहाली कोर्ट का फैसला: बिक्रम मजीठिया की हिरासत 4 दिन और बढ़ी

बिक्रम मजीठिया की हिरासत चार दिन और बढ़ी, विजिलेंस जांच में 540 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

मोहाली की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की विजिलेंस हिरासत को बुधवार को चार दिन के लिए और बढ़ा दिया है। मजीठिया को अवैध संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले में 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। उनकी सात दिन की पूर्व हिरासत अवधि पूरी होने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान बढ़ी सुरक्षा

सुनवाई के दौरान अदालत परिसर और विजिलेंस कार्यालय के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सरकारी वकील फेरी सोफट ने जानकारी दी कि विजिलेंस ब्यूरो की ओर से हिरासत बढ़ाने की मांग पर अदालत ने चार दिन की अतिरिक्त हिरासत की अनुमति दे दी है।

विजिलेंस का गंभीर आरोप: ड्रग मनी से जुड़ा मामला

विजिलेंस ब्यूरो का दावा है कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि मजीठिया ने कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये की “ड्रग मनी” को अलग-अलग माध्यमों से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए हेरफेर किया। यह मामला वर्ष 2021 के उस बहुचर्चित ड्रग केस से जुड़ा है, जिसकी जांच पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है।

NDPS एक्ट के तहत पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी

बिक्रम मजीठिया को दिसंबर 2021 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई वर्ष 2018 में गठित एंटी-ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। उस समय उन्हें पटियाला जेल में पांच महीने से अधिक समय तक रहना पड़ा था। अगस्त 2022 में उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से ज़मानत मिली थी।

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