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मणिपुर हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, दो विशेष अदालतों पर विचार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर में वर्ष 2023 के दौरान हुई जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने मणिपुर और असम की सरकारों समेत संबंधित अधिकारियों से उन मामलों के लिए दो विशेष अदालतें गठित करने की संभावना पर विचार करने को कहा है, जिनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही हैं। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन भी शामिल रहे। पीठ ने सुनवाई के दौरान मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों की जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और लंबित मामलों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में सीबीआई और एनआईए की ओर से जांच की जा रही है और आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं, उनकी जानकारी व्यवस्थित तरीके से एक जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ितों, उनके परिवारों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित दस्तावेज हासिल करने में सुविधा देना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके मामलों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो। इससे मामलों की सुनवाई में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ पीड़ित पक्ष को कानूनी प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेज हासिल करने में मदद मिल सकेगी।

पीठ ने विशेष अदालतों के गठन के सुझाव को भी गंभीरता से विचार करने को कहा है। इन अदालतों में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से जुड़े उन मामलों की सुनवाई की जा सकती है, जिनकी जांच सीबीआई और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। हिंसा से जुड़े कई मामलों की जांच अलग-अलग जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्देश इन मामलों की न्यायिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अदालत की ओर से रिकॉर्ड को एक जगह उपलब्ध कराने पर जोर दिए जाने से पीड़ित परिवारों और उनके वकीलों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। संबंधित दस्तावेज आसानी से उपलब्ध होने पर वे मामलों की स्थिति और कानूनी कार्रवाई को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब मणिपुर और असम सरकारों तथा संबंधित अधिकारियों को विशेष अदालतों के गठन की संभावनाओं पर विचार करना होगा। साथ ही आरोपपत्र दाखिल हो चुके मामलों का विवरण व्यवस्थित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ानी होगी। इस पूरे मामले में अदालत का मुख्य जोर जांच और सुनवाई की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के साथ-साथ पीड़ितों और उनके परिवारों की न्याय तक पहुंच आसान करने पर दिखाई दे रहा है। अब संबंधित अधिकारियों की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।

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