देहरादून में पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम जारी, 12 अक्टूबर को मतदान और 14 अक्टूबर को होगी मतगणना

देहरादून: जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. आशीष चौहान ने देहरादून में पंचायत उपचुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है, वहां तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। रिक्त ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत पदों के लिए नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूरी की जाएगी।

30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दाखिल किए जाएंगे। अभ्यर्थी दोनों दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित स्थानों पर अपने नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। यह प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर कार्य समाप्ति तक चलेगी। जांच के दौरान निर्धारित मानकों के अनुसार नामांकन पत्रों की वैधता पर निर्णय लिया जाएगा।

4 अक्टूबर को नाम वापसी का मौका
जो अभ्यर्थी चुनाव मैदान से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वे 4 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे। इसके लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 अक्टूबर को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी।
12 अक्टूबर को होगा मतदान
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत उपचुनाव के लिए 12 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। मतदाता सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने को कहा गया है।
14 अक्टूबर को मतगणना
मतदान के बाद 14 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी। मतगणना के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनावी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू
उपचुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में रिक्त पदों के लिए चुनाव होना है, उनके संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू रहेगी। यह आचार संहिता मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान चुनाव आयोग के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना संबंधित सभी पक्षों के लिए अनिवार्य होगा।
अधिकारियों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन, जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन, मतदान और मतगणना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप कराई जाएं। प्रशासन का फोकस पंचायत उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने पर है। संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ मतदान और मतगणना के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।




