किच्छा-सिरौली कलां निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 7 अक्टूबर को होगी मतगणना – Parvat Sankalp News

किच्छा-सिरौली कलां निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 7 अक्टूबर को होगी मतगणना

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले की किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना को लेकर चल रहा सियासी और कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 7 अक्टूबर को दोनों नगर पालिकाओं की मतगणना कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल करने को कहा है। अदालत ने निर्देश दिया है कि शनिवार तक मतगणना से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट शपथ-पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की जाए।

राज्य सरकार की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए मतगणना के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। सरकार की दलील थी कि मतदान के दौरान कुछ बूथों पर हंगामा और तनाव की स्थिति बनी थी, जिसके चलते मतगणना टालना जरूरी था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल किया कि अगर एक नगर पालिका जैसे स्थानीय चुनाव की मतगणना कराने में भी दिक्कत आ रही है, तो भविष्य में विधानसभा चुनावों के दौरान वोटों की गिनती किस तरह कराई जाएगी।

चुनाव के बाद भी बंद रहीं मतपेटियां

किच्छा निवासी अलीना मलिक समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से मतगणना में देरी का मुद्दा उठाया गया था। दोनों नगर पालिकाओं में मतदान 22 सितंबर को हुआ था। मतदान के बाद मतपेटियां सुरक्षित रखी गईं, लेकिन करीब एक सप्ताह बीतने के बावजूद मतगणना नहीं हो सकी। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित समयसीमा के भीतर मतगणना कराकर चुनाव परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब 7 अक्टूबर को किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव के वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद दोनों निकायों के चुनाव परिणाम सामने आएंगे।

 

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