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राजनीतिक दलों को राहत, शासन ने जारी की नई एसओपी

देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड में सियासी दलों को चुनाव प्रचार में राहत दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रचार को लेकर दी गई छूट को शासन ने राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध में शामिल किया है। इस संबंध में संशोधित एसओपी जारी की गई।

एसओपी के प्रमुख बिंदु

.राजनैतिक दलों, प्रत्‍याशियों के द्वारा सुबह आठ से रात आठ बजे तक ही चुनाव प्रचार की अनुमति दी गई है।
.राजनैतिक दलों, प्रत्‍याशियों की ओर से आयोजित इंडोर मीटिंग में अधिकतम हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्‍यक्तियों के साथ तथा आउटडोर मीटिंग में खुले स्‍थान की क्षमता का 30 प्रतिशत व्‍यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।

जिला प्रशासन की ओर से चिह्नित खुले स्‍थानों में ही राजनैतिक दलों प्रत्‍याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन की ओर से स्‍थानों की क्षमता तय की जाएगी तथा इस संबंध में सभी संबंधित राजनैतिक दलों,प्रत्‍याशियों को सूचित किया जाएगा। आयोजको की ओर रैली, बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन जैसे कि शारीरिक दूरी, मास्‍क पहनाना एवं हाथों को सैनटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्‍च‍ित किया जाएगा। उक्‍त का उल्‍लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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