उत्तराखण्ड

पंचायत चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार में लागू की आचार संहिता

धर्मनगरी हरिद्वार में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिले में आचार संहिता लागू कर दी है। यहां छह सितंबर से नामांकन शुरू होने जा रहे हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बीते दिन हरिद्वार के छह विकासखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की। हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर, रुड़की, नारसन, लक्सर और खानपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत के लिए यह चुनाव होगा।

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ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की बिक्री विकासखंड मुख्यालय पर होगी जबकि जिला पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य के मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकासखंड) मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना संबंधित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किए जाएंगे।

नामांकन की तिथि : 6 सितंबर से 8 सितंबर (सुबह दस बजे से शाम पांच बजे)

नामांकन पत्रों की जांच : 9 सितंबर से 11 सितंबर (सुबह दस बजे से)

नाम वापसी की तिथि : 12 सितंबर को सुबह दस से दोपहर तीन बजे

चुनाव चिन्ह आवंटन : 13 सितंबर को सुबह दस बजे से

पंचायत चुनाव की तिथि : 26 सितंबर सुबह आठ से शाम पांच बजे

मतगणना की तिथि : 28 सितंबर सुबह आठ बजे से

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