उत्तराखण्ड

परेड ग्राउंड के पास धारा 144 लागू, जिलाधिकारी ने दिए आदेश

देहरादून:  बेरोजगार युवाओं के संभावित आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने परेड ग्राउंड की 300 मीटर की परिधि में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लगा दी है। यह शुक्रवार शाम तक जारी रहेगी। इस परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के जमाव पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके अनुसार, शुक्रवार को बेरोजगार और उनके अभिभावकों के देहरादून में इकट्ठा होने की संभावना है। लिहाजा कानून व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एहतियातन यह कदम उठाया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति इस परिधि में लाठी, डंडे, बंदूक, हॉकी स्टिक, तलवार आदि नहीं ला सकता है।

शस्त्र या लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों (जिनके लिए लाठी आवश्यक है) पर लागू नहीं होगा। किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण देना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

 

 

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