उत्तराखण्डदेहरादून

उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2026: युवाओं को बड़ी राहत, सिपाही भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 22 से बढ़ाकर 25 वर्ष

उत्तराखंड सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों की सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया नियमावली-2025 में बदलाव लागू कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद अब अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को भी पुलिस भर्ती में आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

संशोधित नियमों के अनुसार वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पहले की तरह यथावत रहेगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से ऐसे हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा, जो केवल आयु सीमा पूरी होने के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर रह जाते थे।

नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों की आयु का निर्धारण उस वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर किया जाएगा, जिस वर्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) संबंधित भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। सरकार का कहना है कि इससे आयु निर्धारण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और विवाद रहित बनेगी।

अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी तथा अग्निशामक जैसे वर्दीधारी पदों की भर्ती में 31 दिसंबर 2028 तक अभ्यर्थियों को एकमुश्त आयु छूट का लाभ भी मिलेगा। यह छूट उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस एवं समकक्ष सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप लागू की जाएगी।

इस संशोधन का सबसे बड़ा लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनकी आयु पहले निर्धारित अधिकतम सीमा 22 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। अब 25 वर्ष तक के पात्र अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेकर सरकारी सेवा का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इससे पुलिस विभाग को अधिक संख्या में योग्य उम्मीदवार मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।

सरकार का कहना है कि नियमावली में किए गए ये बदलाव भर्ती प्रक्रिया को अधिक समावेशी, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद संशोधित नियमावली लागू कर दी गई है और आगामी पुलिस भर्तियों में नए प्रावधानों के अनुसार आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

प्रमुख बदलाव एक नजर में:

  • अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष।
  • न्यूनतम आयु 18 वर्ष यथावत।
  • आयु की गणना भर्ती वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर होगी।
  • 31 दिसंबर 2028 तक निर्धारित वर्दीधारी पदों पर विशेष आयु छूट का लाभ।
  • अधिक युवाओं को उत्तराखंड पुलिस भर्ती में शामिल होने का अवसर।

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