उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यापालक अधिकारी द्वारा वक्फ की समस्त प्रबन्ध समितियों / मुतवल्लियों को आदेशित किया है कि वक्फ की सम्पत्तियों को लीज/किराये पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ सम्पत्ति पट्टा नियम 2014 यथासंशोधित 2020 का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाए। वक्फ सम्पत्ति को लीज / किराये पर आवंटित किये जाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल https://ukwms.org का निर्माण कराया गया है ताकि सम्पत्तियों के आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे, और औक़ाफ़ की सम्पत्तियां बाजार मूल्यों पर आवंटित हो और औक़ाफ़ की आय में वृद्धि हो। वक्फ सम्पत्ति पट्टा नियम 2014 संशोधित 2020 का अवलोकन कार्यालय की वेबसाइट https://ukwms.org/Home/Act_Rules से किया जा सकता है।
प्रबन्ध समितियों को यह भी स्पष्ट किया गया है कि सम्पत्तियों की लीज केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बोली के माध्यम से ही आवंटित की जाए। लीज नियमों तथा बोली प्रक्रिया से हट कर सम्पत्तियों का आवंटन वैध नहीं माना जाएगा । वक्फ सम्पत्ति को लीज/ किराये पर लेने के इच्छुक व्यक्ति बोर्ड की वेबसाइट लिंक https://ukwms.org/Home/Waqf_Leasing_ofProperty_Public
पर आवेदन कर सकते है।