Chapra News: खेसारी लाल यादव के अधिवक्ता बीरेश कुमार चौबे ने बताया कि चेक बाउंस का मामला स्टॉप पेमेंट के कारण हुआ था। मामले को लेकर वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो चुकी है।
भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव पर चेक बाउंस के मामले में आरोप गठन हुआ है। व्यवहार न्यायालय (ACJM) एकादश राकेश कुमार की अदालत में रसूलपुर थाना कांड संख्या-120/19 के विचारण वाद संख्या-1002/24 के तहत खेसारी लाल यादव और उनके अधिवक्ता बिरेश कुमार चौबे सदेह पेश हुए।
आरोप के तहत खेसारी लाल यादव पर दफा-406 भारतीय दंड विधान और 138 एनआई एक्ट के आरोप लगाए गए हैं। मामला 16 अगस्त 2019 को दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें असहनी गांव निवासी मृत्युंजय नाथ पाण्डेय ने आरोप लगाया था कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी से जमीन की बिक्री के लिए 22 लाख सात हजार रुपये में सौदा हुआ था। सौदे के तहत खेसारी लाल ने 18 लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया था।
पुलिस ने इस मामले में 22 अगस्त 2020 को चार्जशीट दायर की थी। 25 फरवरी 2021 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। लेकिन खेसारी लाल यादव न्यायालय में पेश नहीं हुए थे। लेकिन आज के आरोप गठन के बाद, दोनों पक्षों ने आपसी सुलह कर ली है और सुलह पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। आगामी 30 सितंबर को इस सुलह पत्र पर निर्णय लिया जाएगा।
खेसारी लाल यादव के अधिवक्ता बीरेश कुमार चौबे ने बताया कि चेक बाउंस का मामला स्टॉप पेमेंट के कारण हुआ था। मामले को लेकर वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो चुकी है।