उत्तराखण्ड राज्य से राज्य सभा हेतु निर्वाचित सदस्य प्रदीप टम्टा दिनांक 04 जुलाई 2022 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रदीप टम्टा की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप होने वाली रिक्ति की पूर्ति हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने प्रेस नोट संख्या – ECI/PN/45/2022 दिनांक 12 मई 2022 के द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
1 अधिसूचना जारी करने की तारीख
24 मई 2022 (मंगलवार)
2 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 मई 2022 (मंगलवार)
3 नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तारीख
01 जून 2022 (बुद्धवार)
03 जून 2022 (शुक्रवार)
4 अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख मतदान का दिनांक
मतदान का समय
10 जून 2022 (शुक्रवार) 09:00 पूर्वान्ह से 04:00 अपरान्ह
10 जून 2022 (शुक्रवार) समय 05:00 बजे
7 मतगणना की तिथि एवं समय
वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी 13 जून 2022 सोमवार उक्त कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 24 मई, 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से नामनिर्देशन की प्रक्रिया 2 प्रारम्भ हो जाएगी। नामनिर्देशन–पत्र दिनांक 24 मई, 2022 से 31 मई, 2022 तक (पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह
03:00 बजे के मध्य, लोक अवकाश दिन से भिन्न) सचिव या संयुक्त सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड (रिटर्निगं आफिसर / सहायक रिटर्निगं आफिसर राज्य सभा निर्वाचन) को कक्ष संख्या – 303 विधान सभा भवन, देहरादून में अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा प्रस्तुत किए जा सकेंगें 4 नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा उपरोक्त नियत स्थान पर दिनांक 01 जून, 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से की जाएगी।
5 अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना, या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, रिटर्निगं आफिसर / सहायक रिटर्निगं आफिसर में से किसी को उसके उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय में दिनांक
03 जून, 2022 को अपरान्ह 03:00 बजे के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी। 6 आयोग के निर्देशानुसार राज्य सभा मतदान के दौरान मतदाताओं के द्वारा मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के लिए केवल रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रदान किया गया वायलेट कलर का स्केच पेन ही प्रयुक्त किया जायेगा, किसी भी परिस्थिति में मत अभिलिखित करने के लिए अन्य कोई पेन प्रयोग नहीं किया जायेगा।
7 आयोग द्वारा वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत उक्त निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान कोविड दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
8 मा. उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक पूर्ववृत्ति (यदि कोई हो) की सूचना निम्न प्रकार इलेक्ट्रॉनिक / प्रिन्ट मीडिया में तीन बार प्रकाशित करनी अनिवार्य होगी:
1- अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर 2- अगले 5 से 8 दिनों के बीच तथा
3- नवें दिन ( 9वें ) से मतदान दिन के दो दिन पहले तक ।