उत्तराखंड में NHM कर्मचारियों को 5% तक वेतन वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आदेश जारी – Parvat Sankalp News

उत्तराखंड में NHM कर्मचारियों को 5% तक वेतन वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आदेश जारी

उत्तराखंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत संविदा और अनुबंधित कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए NHM कर्मचारियों को 5 प्रतिशत तक वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) देने के निर्देश जारी किए हैं। यह वृद्धि कर्मचारियों के वार्षिक कार्य प्रदर्शन और निर्धारित नियमों के आधार पर दी जाएगी।

राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 5 प्रतिशत तक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह निर्णय भारत सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना और वर्ष 2025-26 में कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है। इसमें NHM के तहत कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ UPNL और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात वे कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिनका अनुबंध वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकृत किया गया है।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ

आदेश में कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें शामिल हैं:

  • ‘यू कोट वी पे’ (You Quote We Pay) के माध्यम से तैनात विशेष विशेषज्ञ चिकित्सक।
  • ‘पे माइनस पेंशन’ (Pay Minus Pension) व्यवस्था के तहत तैनात कर्मचारी।
  • पीआरडी (PRD) के माध्यम से नियुक्त कार्मिक।

इन श्रेणियों के कर्मचारियों को जारी आदेश के तहत फिलहाल वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा।

वेतन वृद्धि के लिए एक वर्ष की सेवा जरूरी

आदेश के मुताबिक, वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी करनी होगी। इसके लिए संबंधित कर्मचारी का उसी पद पर NHM के अंतर्गत एक वर्ष का सेवाकाल पूरा होना अनिवार्य है। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों को पहले वेतन वृद्धि मिल चुकी है, उन्हें पिछली वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि से एक वर्ष पूरा होने के बाद ही अगली वृद्धि का लाभ मिलेगा।

कुल मानदेय बजट की 5% सीमा निर्धारित

वेतन वृद्धि के लिए बजट की सीमा भी तय की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर खर्च होने वाली कुल धनराशि संबंधित कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2026-27 के कुल मानदेय बजट की औसतन 5 प्रतिशत सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मिशन निदेशक ने जारी किए निर्देश

मिशन निदेशक डॉ. संदीप तिवारी ने 31 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके बाद सभी जिलों में आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को नियमानुसार कार्रवाई जल्द पूरी करने को कहा गया है, ताकि पात्र कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके। आदेश की प्रतियां समस्त जिलाधिकारियों और निदेशक वित्त सहित संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेजी गई हैं

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