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उत्तराखंड पंचायत चुनाव: इन नेताओं पर लगेगी रोक, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश

देहरादून: राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। ये पत्र हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित है। पत्र में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत चुनाव लड़ने और नामांकन रद्द किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अधिकांश जनपदों में मतदाता सूचियां उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव लड़ने पर और अगर वह पंचायत चुनाव में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जिनका नाम नगर निकाय मतदाता सूची में शामिल था और अब उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया हर प्रकार से पारदर्शी करने हेतु यह निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अनुचित दबाव में नामांकन रद्द न किए जाने एवं संवेदनशील पोलिंग बूथ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के साथ ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए कि प्रत्येक मतदाता मतदान करें।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज्ञापन पर आयोग के निर्देश
हालांकि राज्य समीक्षा इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया और व्हाट्सएप्प पर वायरल हो रहे एक पत्र में ये बातें कही गयी हैं। इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के प्रसारित हो रहे पत्र के साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन का शिकायती पत्र छाया प्रति संलग्न किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जनपद मै त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सामान्य निर्वाचन नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनका नाम इससे पूर्व में हुए नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में शामिल था उनका नाम अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल है, तो ऐसे लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने और पंचायत चुनाव में नामांकन रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं।
पत्र की सत्यता के सम्बन्ध में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी ली जा रही है, किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए पाठक राज्य समीक्षा से जुड़े रहें।

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