शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल मंगलवार को कोटकपूरा गोलीकांड मामले में चंडीगढ़ अदालत में पेश हुए। उनके साथ मामले के अन्य आरोपी भी अदालत पहुंचे। यह पेशी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुई है, जिसमें केस की सुनवाई फरीदकोट से ट्रांसफर कर चंडीगढ़ सेशन कोर्ट को सौंप दी गई थी।
फरीदकोट की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 2 मई को आदेश जारी करते हुए सभी आरोपियों को 12 मई को चंडीगढ़ अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश के मुताबिक अब कोटकपूरा फायरिंग और इससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई चंडीगढ़ में एक साथ होगी।
मामले में 7 अगस्त 2018 को दर्ज एफआईआर समेत 14 अक्टूबर 2015 की एफआईआर को भी चंडीगढ़ सेशन कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। इन मामलों में हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं।
कोटकपूरा गोलीकांड 14 अक्टूबर 2015 को हुए उस विवाद से जुड़ा है, जब बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांवों में हुई बेअदबी की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। इसी दौरान बेहबल कलां में पुलिस गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई प्रदर्शनकारी घायल हुए थे।
इस बहुचर्चित मामले में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल हैं। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का नाम भी केस में सामने आया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि सभी जुड़े मामलों का ट्रायल एक ही अदालत में होना चाहिए। अब इस संवेदनशील मामले की सुनवाई चंडीगढ़ सेशन कोर्ट में आगे बढ़ेगी।