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परीक्षा केन्द्र के 100 गज की परिधि में धारा 144 प्रभावी

रुद्रप्रयाग 27 अप्रैल से 05 मई, 2022 के मध्य आयोजित होने वाली पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष (हाईस्कूल) एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (इण्टरमीडिएट) की परिषदीय परीक्षा-2022 के दृष्टिगत सब डिवीजन रुद्रप्रयाग की सीमान्तर्गत स्थित परीक्षा केन्द्र 108 स्वामी सचिचदानन्द संस्कृत महाविद्यालय वेदभवन संस्कृत महाविद्यालय रुद्रप्रयाग में संचालित परीक्षा केन्द्र के 100 गज की परिधि में दिनांक 27 अप्रैल 2022 से 05 मई 2022 तक धारा-144 प्रभावी रहेगी।

उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग श्रीमती अर्पणा ढौडियाल ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि सब डिवीजन रुद्रप्रयाग के परीक्षा केन्द्र में धारा-144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष (हाईस्कूल) एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (इण्टरमीडिएट) की परिषदीय परीक्षा-2022 के दृष्टिगत सब डिवीजन रुद्रप्रयाग की सीमान्तर्गत स्थित परीक्षा केन्द्र के बाहर व भीतर अनुशासनहीनता, धमकी, मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं व परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र के 100 गज की परिधि में 05 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया गया है।

इसके अलावा परीक्षा केन्द्र के निकट बिना अनुमति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू सहित किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ आदि प्रतिबंधित किए गए हैं। परीक्षा अवधि के निर्धारित परीक्षा केन्द्रं में किसी प्रकार की जूलूस, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी ईमारतों पर नारे लिखना व किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिषेध किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि धारा-144 परीक्षा समाप्ति (05 मई, 2022) तक प्रभावी रहेगी। उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा-188 द0प्र0सं0 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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