उत्तराखण्ड

अब उत्तराखंड में शिकारियों की खैर नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने  शिकारियों को दी कड़ी चेतावनी, शिकारियों के खिलाफ अब रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

देहरादून:– मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाघों का शिकार करने वाले और इस अपराध में लिप्त रहने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) व गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। सीएम शुक्रवार को कार्बेट के झिरना जोन आए थे और यहां सुरक्षा कमिर्यों के साथ गश्त भी की थी।

उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां सभी 13 जिलों में बाघ हैं। पहाड़ों में शक्ति स्थल मां पूर्णागिरि, गर्जिया मां, चंडी महाकाली ,मां जयंती, मां बाराही देवी आदि भवानी मां के स्वरूप है। इन सभी शक्ति स्थलों के आसपास शक्ति की सवारी यानी बाघों की मौजूदगी है। कार्बेट पार्क से सटे पश्चिमी वृत्त में ही 216 टाइगर हो गए है। उन्होंने जंगल के राजा बाघ को सुरक्षा देने के लिए पैदल गश्त को जरूरी बताया।

सीएम ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी जल्द बनाने की बात कही। उन्होंने चीफ वार्डन वाइल्डलाइफ को अब तक पकड़ी गई खालों की जांच करने को कहा। बाघ यहां के होंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। गृह मंत्री को भी वन कर्मियों को सशस्त्र ट्रेनिंग दिए जाने का सुझाव दिया है। जंगल सुरक्षित करने के लिए वन क्षेत्रों से जमीन जिहाद के नाम पर हो रहे अतिक्रमण धार्मिक चिन्ह हटाए हैं। टाइगर टूरिज्म बढ़ाने को रामनगर तराई डिवीजन में एक और गेट पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है।

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