नई दिल्ली : मुंबई हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को गृहमंत्राल ने नामित आतंकवादी घोषित करार दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नांटिफिकेशन के अनुसार तल्हा ‘लश्कर-.ए.-तैयबा’ का सीनियर लीडर और मौलवी विंग का मुखिया था। गौरतलब है कि तल्हा के खिलाफ यह कार्रवाई उस दिन की गई जब पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद को भी 31 साल कारावास की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि गृहमंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम, अधिनियम,1967 के प्रावधानों के तहत तल्हा को आतंकी घोषित किया है। अधिसूचना के अनुसार तल्हा सईद सक्रिय रूप से भर्ती, धन जुटाने, योजना बनाने और भारत और अफगानिस्तान में भारत के हितों पर हमले योजना बनाने में शामिल था।अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि तल्हा सईद पाकिस्तान में एल.ई.टी के केंद्रों का दौरा करता था और उपदेशों के दौरान भारत, इजरायल, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करता था।
नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा लईद आतंकवाद में शामिल था और हाफिज तल्हा सईद को कानून के तहत आतंकी अधिसूचित किया जाना चाहिए।खास बात है कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम,में संशोधिन किए थे। इसके बाद कानून में प्रावधान को जोड़ा गया था जिसके तहत किसी व्यक्ति को आतंकी नामित किया जा सकता था।
इससे पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित किया जा सकता था। संशोधन के बाद मंत्रालय ने 9 लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, एक्ट के प्रावधानों के तहत नामित आतंकी घोषित किया था।वहीं, सितंबर 2019 में सरकार ने मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकी-उर.रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को नामित आतंकी घोषित किया था।