उत्तराखण्ड

हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 

हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाए जाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, पूरे मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है कि रेलवे लाइन के पास अतिक्रमण नहीं दिया जा सकता। लेकिन उनके लिए पुनर्वास और अधिकारों पर तो गैर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अचानक इतनी सख्त कार्यवाही कैसे कर सकते हैं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब सात फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।  अब हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में लोगों का हटाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है।

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