Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/u141101890/domains/parvatsankalpnews.com/public_html/wp-content/themes/newscard/newscard.theme#archive on line 43

विवाद:सरकार सख्त,मानकों के अनुपालन कराने का निर्देश

देहरादून: पिछले काफी दिनों से देश के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर के प्रयोग को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बढ़ते विवाद पर राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है और इसमें अपनी सक्रियता दिखाई है। राज्य सरकार ने लाउडस्पीकर समेत सभी तरह के ध्वनि प्रदूषण के मामलों पर कैबिनेट द्वारा मई 2021 में लिए गए निर्णयों को सख्ती से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

आपको बता दें कि शासन ने सभी जिलाधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बनाए गए मानकों का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि इसके लिए पूर्व में जो व्यवस्था बनाई गई है उसे धरातल पर उतारा जाए।उत्तराखंड में सरकार ने बीते वर्ष मई में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम बनाए थे। इसमें शांत क्षेत्र, आवासीय, वाणिज्यिक व औद्योगिक क्षेत्र में दिन व रात के समय के लिए ध्वनि के अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए थे । ये भी व्यवस्था करी थी कि जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसे एक हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक के जुर्माने भुगतना पड़ेगा साथ ही प्रेशर हार्न का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

इन नियमों का अनुपालन करने के लिए तहसीलदार स्तर से उच्च स्तर के अधिकारियों की तैनाती का प्रविधान है। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि आपातकाल, किसी व्यक्ति व जीव की प्राणरक्षा, चुनाव प्रक्रिया और राष्ट्रीय व राज्य उत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्र व जोन में निर्धारित ध्वनि का स्तर इस दशा में मान्य नहीं होगा। शांत क्षेत्र में परीक्षाओं के आयोजन से तीन दिन पहले से परीक्षा समाप्त होने तक लाउउस्पीकर के उपयोग की अनुमति न देने का भी प्रविधान है।

गौरतलब है कि बीते वर्ष कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन के व्यस्त होने की वजह से इन मानकों का अनुपालन नहीं कराया जा सका लेकिन अब इनका अनुपालन करने को कवायद तेज हो गई है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण आनंद वर्द्धन ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मानकों का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए जो व्यवस्था बनाई जानी है उस पर कदम उठाए जाएं।

क्षेत्र -मानक दिन , मानक रात (सुबह छह से रात 10 बजे तक) (रात 10 से सुबह छह बजे तक)

शांत क्षेत्र , 50-40

आवासीय क्षेत्र , 55 -45

वाणिज्यिक क्षेत्र , 65-55

औद्योगिक क्षेत्र . 75 . 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *