नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज देश की सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया, चाहें वो विवाहित हों या अविवाहित। इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मेडिकल र्टिर्मनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार सभी को है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटा दिया है, विवाहित महिला की तरह अविवाहित महिला को भी गर्भपात करने का अधिकार है।