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विधानसभा अध्यक्ष की विधायकों को नसीहत, सदन के भीतर अगर किया मोबाइल का प्रयोग तो होगी कड़ी कार्यवाही – Parvat Sankalp News

विधानसभा अध्यक्ष की विधायकों को नसीहत, सदन के भीतर अगर किया मोबाइल का प्रयोग तो होगी कड़ी कार्यवाही

देहरादून:  उत्तराखंड विधानसभा के दूसरे दिन का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंड़ूड़ी की विधायकों को खरी खरी, सदन के भीतर अगर किया मोबाइल का प्रयोग तो कड़ी कार्यवाही होगी।

सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंड़ूड़ी ने विधायकों को नसीहत दी कि सदन के भीतर किसी भी विधायक को मोबाइल प्रयोग नहीं करना है

कल विधानसभा सदन की कार्यवाही के दौरान कई विधायक मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे अध्यक्षा ने सभी विधायकों को दिए निर्देश, कोई भी विधायक मोबाइल का विधानसभा सदन के भीतर प्रयोग करते पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज सुबह 11:00 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है।

सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू
सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू

संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 300 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे।

आवास मंत्री उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियमन , 2021 को सदन के पटल पर रखेंगे, वन मंत्री उत्तराखंड वन विकास निगम के 2014-15, 2015-16 , 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक के आर्थिक चिट्ठों का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

मुख्यमंत्री उत्तराखंड जल संस्थान के वित्तीय वर्ष 2016-17 , 2017-18, 2018-19 के वार्षिक लेकर प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे, मत्स्य पालन मंत्री उत्तराखंड मध्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे।

शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 (संशोधन) विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे, शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (संशोधन) विधेयक 2022 ) को पुर:स्थापित करेंगे।

वित्त मंत्री , उत्तराखंड पेंशन हेतु सरकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे. उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 (संशोधन) विधेयक 2022 पुर:स्थापित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे।

 

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