चमोली में फायरिंग करने वाले आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

चमोली जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। थाना पोखरी क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी चमोली ने आरोपी का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह मामला 10 अप्रैल 2026 का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पोखरी क्षेत्र में निर्माण कार्य और आपसी जमीन विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसी दौरान आरोपी राजेन्द्र सिंह असवाल ने अपने लाइसेंसी 22 बोर रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में भय का माहौल बन गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पोखरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े सभी पहलुओं और हथियार के इस्तेमाल की परिस्थितियों का विस्तार से परीक्षण किया। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को विस्तृत रिपोर्ट भेजी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि आरोपी ने लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल आपराधिक कृत्य में किया है, जो शस्त्र लाइसेंस की शर्तों और नियमों का सीधा उल्लंघन है।

पुलिस अधीक्षक की संस्तुति और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी चमोली ने आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है। चमोली पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं, न कि कानून हाथ में लेने, रौब जमाने या समाज में डर का माहौल पैदा करने के लिए। पुलिस का कहना है कि जो भी व्यक्ति हथियारों का दुरुपयोग करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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