उत्तराखण्ड

उत्तराखंड के PWD दफ्तरों में अब बिना ID एंट्री नहीं, CCTV से निगरानी और नारेबाजी पर रोक; नए सुरक्षा नियम लागू

अगर आप सड़क, पुल या किसी अन्य निर्माण कार्य से जुड़ी शिकायत लेकर लोक निर्माण विभाग यानी PWD के दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको कुछ नए सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग ने अपने कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। लोनिवि सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने 30 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के तहत कार्यालयों में आने वाले बाहरी लोगों की एंट्री को व्यवस्थित करने के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं।

बिना वैध पहचान पत्र के नहीं मिलेगी एंट्री

नई व्यवस्था के तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना वैध पहचान पत्र के PWD कार्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर विजिटर रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। इसमें कार्यालय आने वाले व्यक्ति का नाम, पता या मोबाइल नंबर, आने और जाने का समय तथा वह किस अधिकारी या कर्मचारी से मिलने आया है, जैसी जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे कार्यालय परिसर में आने-जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

अधिकारी से मिलने के लिए भी तय होगी सीमा

नए सुरक्षा प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी या कर्मचारी के कमरे में एक समय पर दो से अधिक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य कार्यालय के भीतर भीड़ को नियंत्रित करने और अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है।

नारेबाजी और शोर-शराबे पर सख्ती

PWD कार्यालय परिसर में नारेबाजी, शोर-शराबा और अभद्र व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही सरकारी कार्य में किसी तरह की बाधा डालने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है। कार्यालय परिसर में किसी भी तरह के नशीले पदार्थ लाने या उनका सेवन करने पर भी रोक रहेगी।

लाठी-डंडे से लेकर ज्वलनशील पदार्थ तक प्रतिबंधित

सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्यालय परिसर में हथियार, लाठी-डंडे, ज्वलनशील पदार्थ, रसायन अथवा अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसका उद्देश्य किसी संभावित विवाद या अप्रिय घटना की स्थिति को रोकना और सरकारी कार्यालयों में सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है।

कार्यालय समय के बाद बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक

नई व्यवस्था के मुताबिक कार्यालय का निर्धारित समय समाप्त होने के बाद बाहरी व्यक्तियों के परिसर में प्रवेश या वहां रुके रहने की अनुमति नहीं होगी। इससे कार्यालय बंद होने के बाद परिसर में अनधिकृत गतिविधियों पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी।

CCTV कैमरों से होगी निगरानी

PWD कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था में CCTV कैमरों को भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। आदेश के अनुसार कार्यालय परिसरों में HD CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और रिकॉर्डिंग को कम से कम 90 दिनों तक सुरक्षित रखने की क्षमता रखी जाएगी। इससे किसी घटना की स्थिति में पिछले दिनों की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग देखना और आवश्यक जांच में उसका इस्तेमाल करना संभव होगा।

मेटल डिटेक्टर और पैनिक बटन की भी व्यवस्था

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्यालयों में डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) लगाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रमुख अधिकारियों के कक्षों में पैनिक बटन लगाए जाने की व्यवस्था होगी। किसी आपात स्थिति में इसके जरिए तत्काल अलर्ट देने की व्यवस्था की जाएगी।

हर कार्यालय में होगा नोडल अधिकारी

सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। कार्यालय परिसर में सुरक्षा से जुड़ी किसी घटना या चूक की जानकारी नोडल अधिकारी को तत्काल दी जाएगी। इसके साथ ही घटना का विवरण अलग घटना पंजिका में दर्ज करने का प्रावधान भी किया गया है। इससे सुरक्षा संबंधी घटनाओं का रिकॉर्ड बनाए रखने और भविष्य में आवश्यक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

जनता की शिकायतों और मुलाकातों पर क्या होगा असर?

इन नियमों का मतलब यह नहीं है कि आम जनता PWD अधिकारियों से अपनी शिकायत या समस्या लेकर नहीं मिल सकेगी। बल्कि नई व्यवस्था का मुख्य जोर पहचान सत्यापन, विजिटर रिकॉर्ड, नियंत्रित प्रवेश और कार्यालय परिसर की सुरक्षा पर है। PWD उत्तराखंड राज्य में सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण, रखरखाव और योजना से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करता है। ऐसे में आम लोगों की शिकायतों और जनप्रतिनिधियों की मुलाकातों के साथ सुरक्षा व्यवस्था में संतुलन बनाए रखना भी इस नई व्यवस्था का अहम हिस्सा होगा।

 

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