बिहार सरकार ने अपने कर्मियों को दीपावली की सौगात देने जा रही है। बिहार सरकार के आदेश पर वित्त विभाग ने जारी यह जारी किया है कि राज्य सरकार के वैसे राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मी, जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है, को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस ( मार्च महीने का वेतन छोड़कर) पर वेतन का भुगतान (अक्टूबर 2024 के वेतन का भुगतान) 25 अक्टूबर से किया जाय।
वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने दीपावली एवं छठ पर्व को दृष्टिपथ में रखते हुए सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को माह अक्टूबर 2024 के वेतन का भुगतान 25 अक्टूबर से करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 141 के तहत लिया गया है। सरकार के इस आदेश के तहत सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के अक्टूबर महीना 2024 के वेतन का भुगतान 25 अक्टूबर से करवाई जाएगी। सरकार के इस आदेश के बाद सभी पदाधिकारियों और कर्मियों में ख़ुशी की लहर छा गई है। कर्मी और पदाधिकारी सरकार के इस निर्णय से बहुत खुश हैं।इसे अच्छी पहल बता रहे हैं।