पंजाब
बहिबल गोलीकांड केस, सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को झटका, एसएलपी खारिज

पंजाब:- फरीदकोट के बहिबल गोलीकांड मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार की उस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है, जिसमें पंजाब सरकार ने बहिबल कलां गोलीकांड की घटना की सुनवाई फरीदकोट अदालत से चंडीगढ़ अदालत में स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी थी।
मालूम हो कि बहिबल केस में चार्जशीट पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा की याचिका पर पिछले साल उच्च न्यायालय ने केस की सुनवाई फरीदकोट से चंडीगढ़ जिला अदालत में तब्दील कर दी थी। पूर्व एसएसपी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए केस की सुनवाई राज्य से बाहर करने की मांग की थी जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।




