Hit and Run मोटर चालकों से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ दुर्घटना मामलों पर नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध-प्रदर्शन के बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने सुझाव दिया है कि ट्रक चालकों को एक तकनीकी प्रणाली का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। जिसके तहत वे अधिकारियों को दुर्घटना के बारे में सूचित कर सकते हैं ताकि ऐसे हादसे को नए कानून के तहत हिट-एंड-रन मामला न माना जाए।
उन्होंने कहा, ‘हम इसका समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी का नवोन्मेषी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने सुझाव दिया है कि चालक हादसे के बारे में अधिकारियों को सूचित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग करें ताकि उसे हिट-एंड-रन मामला न माना जाए। उन्होंने कहा, ‘प्रौद्योगिकी प्रणाली पर अधिकारियों को सूचित करने के बाद ड्राइवर दुर्घटनास्थल से 25-50 किलोमीटर के दायरे में पुलिस को हादसे की सूचना दे सकता है।
ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था कि नए ‘हिट-एंड-रन’ मामलों से संबंधित दंड प्रावधान को लागू करने का निर्णय एआईएमटीसी प्रतिनिधियों से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।