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तिहाड़ जेल से रिहा हुए राजपाल यादव, 1.5 करोड़ चुकाने के बाद मिली बेल।

चेक बाउंस मामले में जेल की सजा काट रहे बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन राजपाल यादव के लिए राहत की खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार, 16 फरवरी को उनकी जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी थी। कानूनी प्रक्रियाएं (Formalities) पूरी होने के बाद अभिनेता आज, 17 फरवरी को तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे।

भारी-भरकम रकम और ‘डेडलाइन’ का दबाव

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के प्रति कड़ा रुख अपनाया था। कोर्ट ने जमानत के लिए 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था।

  • वकील का बयान: राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि डेढ़ करोड़ रुपये विपक्षी पार्टी को ट्रांसफर कर दिए गए हैं।

  • अब तक का भुगतान: इससे पहले भी 75 लाख रुपये की डीडी जमा की जा चुकी है और अब तक कुल 1 करोड़ 90 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। इसी भुगतान के आधार पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है।

भतीजी की शादी और ‘इमोशनल’ ग्राउंड

राजपाल यादव को यह जमानत मुख्य रूप से उनके परिवार में होने वाले मांगलिक कार्य के लिए मिली है। आगामी 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में उनकी भतीजी की शादी है। अभिनेता इस शादी में शामिल हो सकें, इसी मानवीय आधार पर कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी है।

कोर्ट की शर्तें और अगली सुनवाई

जमानत देते हुए कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं:

  1. अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा ताकि वे देश छोड़कर न जा सकें।

  2. उन्हें केस से जुड़ी जांच और भविष्य की सुनवाइयों में सहयोग करना होगा।

  3. मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को निर्धारित की गई है।

जेल से बाहर आते ही करेंगे ‘प्रेस कॉन्फ्रेंस’

राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने मीडिया से बातचीत में संकेत दिए हैं कि अभिनेता जेल से बाहर आने के बाद अपना पक्ष रखेंगे। एक-दो दिनों के भीतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा सकती है, जिसमें वे इस चेक बाउंस विवाद और जेल के अनुभव पर खुलकर बात कर सकते हैं।

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