उत्तराखंड में होमस्टे सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए, बाहरी लोगों पर धामी सरकार ने कसी नकेल।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सरकार ने समाज के हर वर्ग—किसान, कर्मचारी, युवा और व्यापारियों—का ध्यान रखा है।

प्रमुख निर्णय एक नजर में:

  • UCC में बड़ा बदलाव: अब जनवरी 2025 से पूर्व विवाहित जोड़ों को पंजीकरण के लिए 6 माह के बजाय 1 साल का समय मिलेगा। रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे।
  • उपनल कर्मचारियों को सौगात: 12 साल के बजाय अब 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ‘समान कार्य-समान वेतन’ मिलेगा। इससे लगभग 8000 कर्मचारियों को लाभ होगा।
  • गन्ना किसान: गन्ने का मूल्य 405 रुपये (अगेती) तय किया गया है। चीनी मिलों के लिए 270 करोड़ की स्टेट गारंटी को भी मंजूरी मिली है।
  • पर्यटन और होमस्टे: ‘होमस्टे’ योजना का लाभ अब केवल स्थानीय निवासियों (स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक) को ही मिलेगा। बाहरी लोग केवल ‘ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट’ चला सकेंगे।
  • न्याय व्यवस्था: पॉक्सो और एनडीपीएस मामलों के लिए 16 विशेष न्यायालय बनेंगे, जिनमें 144 पद सृजित किए गए हैं।
  • शिक्षा और संस्कृति: दून विवि में हिंदू अध्ययन केंद्र खुलेगा। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम अब ‘उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम’ होगा।

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